बाड़मेर, 24 मई। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 में दिशा-निर्देश सहित उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए गए है। इसी क्रम में जिले में कोविड-19 के बचाव को जारी नियमों एवं आदेशों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। सम्पूर्ण जिले में रविवार को उक्त नियमों एवं आदेशों का उल्लंघने करने वाले 62 लोगों से कुल 15700 रूपए ही राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। जिले में रविवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 6 लोगों से 600, बायतु में 13 लोगों से 6800, सेडवा में 1 लोगों से 200, सिणधरी में 4 लोगों से 800, शिव में 11 लोगों से 2400, रामसर में 3 लोगों से 500 रूपये, बालोतरा में 5 लोगों से 1000, गुडामालानी में 3 लोगों से 500, धोरीमना में 8 लोगों से 1600 एवं सिवाना में 8 लोगों से 1300 को मिलाकर कुल 62 लोगों से 15700 रूपए की जुर्माना राशि वसूली गई। उन्होने बताया कि जिले में अब तक 11 उपखण्ड क्षेत्रों में 355 लोगों से कुल 82300 रूपए की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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