बाड़मेर,
17 मार्च। अनुसूचित जाति, जनजाति
एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को प्रदत आरक्षण के अतिरिक्त आर्थिक कमजोर
वर्गो के व्यक्तियों को Income & Assest
Certificate जारी करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
विभाग ने समस्त उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया है। विभाग की ओर से उपखंड
अधिकारियों को जारी किया गया परिपत्र विभागीय वेबसाईट http://www.sje.rajasthan.gov.in/ पर
भी उपलब्ध है।
प्रदेश में कार्यरत ई-मित्र केन्द्रों के
माध्यम से ऑन लाईन Income
& Assest Certificate
सक्षम अधिकारियों की ओर से जारी किए जा
रहे हैं। पात्र आवेदक उक्त केन्द्रों पर या ई मित्र पोर्टल पर स्वंय भी नियमानुसार
ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर Income & Assest Certificate प्राप्त कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि केन्द्र
एवं राज्य सरकार के अधीन सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आर्थिक
कमजोर वर्गो के व्यक्तियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
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