बाड़मेर, 11 फरवरी। राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019 से लाभांवित होने के लिए किसानांे का आधार एवं मोबाइल नंबर सत्यापित होना जरूरी
है। किसान ई-मित्र पर जाकर आधार एवं मोबाइल नंबर का सत्यापन कर सकते है।
जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि कोई भी पात्र किसान ऋण माफी के लाभ से
वंचित नहीं रहे और कोई भी अपात्र किसान किसी पात्र किसान की राशि को नहीं हड़प सके।
इसके लिए बैंक की ओर से पात्र किसान का आधार एवं मोबाइल आधारित सत्यापन करवाया जा रहा
है। उनके मुताबिक इसके लिए किसान के पास आधार नंबर एवं आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना
जरूरी है। यदि किसी किसान के पास आधार नंबर नहीं है तो नजदीकी आधार केन्द्र पर जाकर
अपना आधार के लिए पंजीयन करवा लें। इसके उपरांत आधार केन्द्र की ओर से जारी पंजीयन
आईडी को बैंक शाखा पर प्रस्तुत करने पर ऐसे किसान को उनकी पात्रता के अनुसार इस योजना
में शामिल कर लिया जाएगा। उन्हांेने बताया कि योजना के दायरे में आने वाले किसान से
योजना की पात्रता पूर्ण करने के संबंध में सादे कागज पर स्व प्रमाणित शपथ पत्र लिया
जाएगा। किसान की ओर से दिए जाने वाले शपथ पत्र को राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के तहत स्टाम्प शुल्क
से मुक्त कर दिया है। उनके मुताबिक जिन पात्र किसानों की मृत्यु हो चुकी है, उन किसानों की ऋण माफी
के लिए उनके वारिसान को किसान का सक्षम स्तर से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करना होगा
तथा विधिक वारिसान का आधार सत्यापन कर किसान को योजना के तहत लाभांवित किया जाएगा।
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