बुधवार, 26 दिसंबर 2018

मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन, 22 फरवरी तक जुड़ेंगे पात्र लोगांे के नाम


13 और 20 जनवरी को विशेष अभियान के तहत बीएलओ मतदान केंद्रों पर प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक जोड़ेंगे पात्र मतदाताओं के नाम

                बाड़मेर, 26 दिसंबर। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बुधवार को एकीकृत मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया है। ऐसे मतदाता जिनकी उम्र 1 जनवरी, 2019 को 18 वर्ष पूरी होने जा रही है और उनका नाम मतदाता सूची नहीं है। वे सभी अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकेंगे। पूर्व में पंजीकृत मतदाता भी आवश्यक संशोधन करवा सकते है।
                जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन के संबंध मंे दावे एवं आपत्तियां 25 जनवरी तक मांगी गई है। मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्राम सभा अथवा स्थानीय निकाय एवं आवासीय वेलफेयर सोसाइटी के साथ बैठक आयोजित कर 12 और 19 जनवरी, 2019 को पठन और सत्यापन किया जाएगा। उनके मुताबिक 13 और 20 जनवरी को विशेष अभियान के तहत बीएलओ मतदान केंद्रों पर प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ेंगे। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि जिनकी उम्र 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरी होने जा रही है, वे मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं भुले। उल्लेखनीय है कि 22 फरवरी तक आवेदन करने वाले मतदाता ही आगामी लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि राजनीतिक दलांे के बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं के साथ दावे एवं आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की विशेष तिथियां 13 और 20 जनवरी तय की गई है। दावे और आपत्तियों का निस्तारण 11 फरवरी से पूर्व किया जाएगा। उन्होंने बताया कि डेटाबेस को अपडेट करने, फोटोग्राफ मर्ज करने, कन्ट्रोल टेबलस् को अपडेट करने एवं पूरक की तैयारी एवं मुद्रण का कार्य 18 फरवरी से पूर्व किया जाएगा। वहीं मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन 22 फरवरी, 2019 को किया जाएगा।
नाम जुड़वाने और संशोधन के लिए भरने होंगे अलग-अलग फॉर्म : मतदान की योग्यता रखने वाले ऐसे भारतीय नागरिक जो 01 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, उनको अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करने के लिए प्रारुप 6 में आवेदन कर बीएलओ को प्रस्तुत करना होगा। ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है या अन्यत्र स्थानान्तरित हो गए हैं, ऐसे नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए प्रपत्र 7 तथा मतदाता सूची में अंकित प्रविष्टि के संशोधन के लिए प्रपत्र 8 में आवेदन बीएलओ को प्रस्तुत करना होगा। एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केन्द्र के क्षेत्र से दूसरे मतदान केन्द्र के क्षेत्र में निवासरत मतदाता अपने क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए प्रारुप 8-क में आवेदन पत्र संबंधित बूथ लेवल अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...