बाड़मेर, 29 नवंबर। राज्य सरकार के आदेशानुसार नवनियुक्त
प्रशिक्षु राज्यकर्मियों के कार्यग्रहण के साथ ही तत्काल प्रान जारी कराने की कार्यवाही
की जाए।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के उप निदेशक करणसिंह चारण ने बताया कि प्रान
जारी होने के पश्चात ही आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वेतन बिल आहरित किये जाने की
कार्यवाही की जाए। उन्हांेने बताया कि एनपीएस कार्मिक का बिना प्रान के वेतन बिल पारित
नहीं किया जाएगा। एनपीएस के परिवीक्षाधीन कार्मिकों की 01 अक्टूबर 2017 से देय पारिश्रमिक
दर पर 10 प्रतिशत राशि एनपीएस अंशदान के रूप में कटौती की जाएगी। यदि किसी कार्मिक को नये
वेतनमान में वेतन स्थिरीकरण के फलस्वरूप फिक्स पारिश्रमिक का कोई भुगतान कारण वर्तमान
वेतन के अलावा किया जाता है तो उसमें से पारिश्रमिक अन्तर राशि के 10 प्रतिशत के बराबर
एनपीएस कटौती एरियर के रूप में और काटी जाएगी। चारण ने बताया कि उक्त अनुसार 10 प्रतिशत कटौती नहीं
किए जाने की स्थिति में कोष कार्यालय में संबंधित बीमा सहायक की ओर से वेतन विपत्र
आक्षेपित किया जाएगा।
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