शुक्रवार, 24 दिसंबर 2021

मिलावट रोकने को चलेगा डीकॉय ऑपरेशऩ

 बाड़मेर, 24 दिसम्बर। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उदृेश्य से जिले में 01 जनवरी से 31 मार्च 2022 तक व्यापक स्तर पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान प्रारम्भ किया जायेगा।

जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि फुड सेफ्टी एण्ड स्टेन्डर्ड एक्ट 2006 के प्रावधानो के अनुसार मिलावटी खाद्य पदार्थ आपूर्ति कर्ताओ के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने एवं अभियान के संचालन जिला कलक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में जिला स्तरीय प्रबन्धन समिति एवं उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में विशेष जांच दल का गठन किया गया है। अभियान के दौरान डिकॉय ऑपेरशन भी किये जायेगे, डिकॉय ऑपरेशन के उपरान्त सूचना सही पाये जाने पर सूचित करने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखते हुये ईनाम राशि 51000/- दी जायेगी।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एल. विश्नोई ने बताया कि दुध, मावा, पनीर व अन्य दुग्ध उत्पादों की जांच, आटा, बेसन, खाद्य तेल एवं अन्य घी की जांच, सुखे, मेवे व मसालांे की जांच, बाट एवं माप की जांच का कार्य किया जाएगा। अभियान के दौरान मिलावट की संभावना वाले खाद्य पदार्थ विक्रय केन्द्रांे को चिन्हित किया जायेगा। साथ ही उनके विरूद्व नियमानुसार जांच/सैम्पलिंग की जाकर मिलावट पाये जाने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी। जांच दल द्वारा संस्थानों का निरीक्षण कर नमूने लिये जायेंगे तथा मौके पर कठोर कार्यवाही करते हुये निकटस्थ फूड लैब में नमूनो की जांच कर विधिक कार्यवाही की जावेगी। फुड सेफ्टी एण्ड स्टेन्डर्ड एक्ट 2006 व नियम 2011 के प्रावधानो के अनुसार मिलावटी माल के मौके पर नष्ट करवाने की कार्यवाही की जायेगी। विधिक माप विज्ञान अधिकारी द्वारा वजन तोलने की मशीन, पेट्रोल, डीजल पम्प आदि की जांच का कार्य किया जायेगा ।
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