बाड़मेर, 14 मार्च। जिला कलेक्टर बाड़मेर लोक बंधु के निर्देशानुसार खाद्य लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए शिविर लगाया जावेगा। इस पर व्यापारियों व खाद्य कारोबारियों का मौके पर ही शिविर में खाद्य लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन जारी किया जावेगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चन्द्रशेखर गजराज ने बताया निदेशालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार खाद्य लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए सोमवार, 20 मार्च को शिव में और मंगलवार, 21 मार्च को समदडी में शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लाइसेन्स व रजिस्ट्रेशन प्रत्येक खाद्य कारोबार कर्ता के पास होना जरूरी है।
उन्होंने बताया कि जिन खाद्य कारोबारकर्ता जैसे ठेले वाले, सब्जी वाले, फूड सप्लीमेंट आइटम रखने वाले व अन्य खाद्य कारोबारकर्ताओ के खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं है वह तुरंत ही अपने खाद्य अनुज्ञा पत्र बनवा लेवे, नहीं तो उनके खिलाफ एफएसएसए एक्ट के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 12 लाख से अधिक सलाना टर्नऑवर दुकानदार के लिए लाइसेंस जिसका शुल्क 2000 से 3000 हजार सालाना एवं 12 लाख से कम सालाना टर्नऑवर वाले व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन शुल्क 100 रूपये सालाना हैं।
-0-
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें