बाड़मेर, 02 अप्रैल। बाड़मेर जिले मंे अनुसूचित जाति जन जाति अत्याचार निवारण कानून के संबंध
मंे भारत बंद के कार्यक्रम के मददेनजर शांति एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला
मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने आदेश जारी कर धारा 144 लागू की है। इसके
अलावा इंटरनेट सेवाआंे पर रोक लगाई गई है।
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते की ओर से जारी किए गए आदेश
के मुताबिक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 मंे प्रदत शक्तियांे का प्रयोग करते हुए बाड़मेर जिले मंे आगामी 24 घंटांे तक अनुसूचित
जाति, जन जाति अत्याचार निवारण कानून के संबंध मंे विभिन्न संगठनांे की ओर से भारत बंद
कार्यक्रम मंे किसी भी व्यक्तियांे अथवा व्यक्तियांे के समूह को सभा, रैली एवं धरना इत्यादि
के कार्यक्रम को प्रतिबंधित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति
के विरूद्व विधि के प्रावधानांे के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश अत्यावश्यक
प्रकृति का होने के कारण एक पक्षीय जारी किया गया है। बाड़मेर जिले मंे धारा 144 मंगलवार को सांय 6 बजे प्रभावशील रहेगी।
इधर, अनुसूचित जाति, जन जाति से संबंधित विभिन्न संगठनांे की ओर से किए गए भारत बंद के आहवान, संबंधित जिला कलक्टर्स
के अनुरोध एवं इससे उत्पन्न परिस्थितियांे को दृष्टिगत एवं पुलिस महानिरीक्षक जोधपुर
रेंज से विचार-विमर्श के उपरांत जालोर, जैसलमेर, सिरोही,पाली एवं बाड़मेर जिले मंे कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत संचार
के संचार मंत्रालय की अधिसूचना मंे प्रदत शक्तियांे का उपयोग करते हुए संभागीय आयुक्त
रविकुमार सुरपुर ने इंटरनेट सेवाआंे पर अग्रिम आदेशांे तक रोक लगा दी है। इसके तहत
संबंधित जिलांे मंे 2 जी, 3 जी, 4 जी, डाटा इंटरनेट सर्विस, बल्क एसएमएस, एमएमएस, व्हाटसअप, फेसबुक, टिव्टर एवं अन्य इंटरनेट से चलने वाली सोशियल मीडिया सेवाएं बाधित रहेगी।
यह रहेगा प्रतिबंधित : कोई भी व्यक्ति संपूर्ण बाड़मेर जिले की सीमा मंे अपने साथ विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे
रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, बंदूक, एमएल गन आदि तथा अन्य हथियार जैसे गंडासा,
फरसा, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छूरी, बरछी, गुप्ती, खूखरी, वल्लभ, कटार, धारिया, बखनख जो किसी धातू से शस्त्र के रूप मंे बना हो आदि एवं मोटे घातक हथियार लाठी
आदि सार्वजनिक स्थलांे पर लेकर नहीं घूमेगा,
न ही प्रदर्शन करेगा। न ही साथ लेकर चलेगा, परंतु वे व्यक्ति जो
अतिवृद्व है लाठी के सहारे के बिना नहीं चल सकते, वे लाठी का प्रयोग सहारा लेते हुए कर सकेंगे। सिख समुदाय के
व्यक्तियांे को उनकी धार्मिक परंपरा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी।
कोई भी व्यक्ति बाड़मेर जिले मंे सांप्रदायिक,जातीय सदभावना को ठेस पहुंचाने वाले नारे नहीं लगाएगा, न ही भाषण, उदबोधन देगा, न ही जूलूस, प्रदर्शन, धरना, महापड़ाव आयोजित करेगा।
न ही ऐसे आयोजन मंे हिस्सा लेगा, न ही ऐसे पेम्पलेट, पोस्टर चुनाव सामग्री छपाएगा, छापेगा या वितरण करेगा या वितरित करवाएगा। न ही ऐसेे आडियो, वीडियो कैसेट एवं इंटरनेट
का प्रयोग करते हुए सोयिशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से कानून एवं लोक शांति भंग करने
से संबंधित किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवाएगा। कोई भी व्यक्ति बाड़मेर
जिले से संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, धरना, प्रदर्शन, महापड़ाव, पुतला जलाना एवं सार्वजनिक
मीटिंग का आयोजन नहीं कर सकेगा। परंतु यह प्रतिबंध विवाह समारोह एवं शव यात्रा पर लागू
नहीं होगा।
इन पर लागू नहीं होगा : यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड एवं उन राज्य एवं केन्द्र सरकार के कर्मचारियांे पर जो कानून एवं व्यवस्था
के संबंध मंे अपने पास हथियार रखने को अधिकृत है पर लागू नहीं होगा।
धारा 188 के तहत चलाया जाएगा अभियोग : इस आदेश की अहवेलना करने पर संबंधित व्यक्ति अथवा व्यक्तियांे पर भारतीय दंड
संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जाएगा।