शुक्रवार, 27 नवंबर 2020

संभागीय आयुक्त ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बाड़मेर को ग्राम पंचायत रतरेड़ी कल्ला में सरपंच व ग्रामसेवक के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही कराने के निर्देश दिए

बाड़मेर, 27 नवंबर। संभागीय आयुक्त डॉ समित शर्मा ने शुक्रवार को बाड़मेर जिले की गडरारोड़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रतरेड़ी कल्ला तत्कालीन के सरपंच व ग्रामसेवक द्वारा मनरेगा व अन्य कार्यो में हुई अनियमितता की जांच में दोषी पाये जाने के बावजूद उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं होने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बाड़मेर को पत्र लिखकर उनके विरूद्ध कार्यवाही करने व नामजद के विरूद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाये जाने के लिए निर्देश दिए है।

संभागीय आयुक्त ने बताया कि ग्राम पंचायत रतरेड़ी खुर्द के परिवादी जबरसिंह पुत्र लूणसिंह ने 15 अक्टूबर 2020 को इस संबंध में परिवाद प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया कि परिवादी ने ग्राम पंचायत रतरेडी कल्ला में मनरेगा व अन्य कार्यो में हई  अनियमितता की जांच व सरपंच व ग्रामसेवक के दोषी पाये जाने के बावजूद भी उनके विरूद्ध कोई कार्यकारी नहीं होने पर, कार्यवाही करने का अनुरोध किया है, इनमें संलग्न तथ्यों के अवलोकन पर पायागया कि ग्राम पंचायत रतरेडी कल्ला के निर्माण कार्यो में हुई अनियमितता की जांच कमेटी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाड़मेर द्वारा जिला कलक्टर बाड़मेर को प्रतिवेदित अपने अभिमत के परिप्रेक्ष्य में जीकेएन 2010 के अनुसार उल्लेखित जिम्मेदारी के स्तर तक निर्माण कार्याे के क्रियान्वयन एवं निर्माण सामग्री क्रय में वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालिन सरपंच व ग्रामसेवक व पदेन सचिव के निर्माण कार्यो की निगरानी नहीं करने, करोन, सुपविजक नहीं करने, कराने के लिए तत्कालिन विकास अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी, निर्माण कार्यो बाबत तकनीकी पर्यवेक्षण नहीं करने के लिए कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, सहायक अभियंता उत्तरदायी होने के उपरांत भी सक्षम प्राधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा उत्तरदायी लोकसेवकों से वित्तीय अनियमितता की राशि 5,99000 की वसूली गत आठ माह से नहीं की गई है व न ही लोकसेवकों के विरूद्ध विभागीय, फौजदारी कार्यवाही की गई है।
संभागीय आयुक्त ने निर्देश  देते हुए पत्र में लिखा की आपका कृत्य जिला कलक्टर बाड़मेर के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। जो सही नही है। संभागीय आयुक्त ने निर्देश दिया कि इस प्रकरण में वित्तीय अनियमितता की राशि 5,9900 से संबंधित मूल अभिलेख अपनी संरक्षा में लिये जाकर तत्कालीन सरपंच के विरूद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1984 की धारा 38 के तहत आरोप पत्र एवं आरोप विवरण तथा तत्कालीन ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव, तत्कालिन विकास अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही प्रस्तावितकर आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र की प्रति भिजवाते हुए, साथ ही नरेगा संविदाकर्मी, कनिष्ठ तकनीकी सहायक के विरूद्ध महानरेगा एक्ट 2005 की धारा 25 मय वित्त विभाग के परिपत्र के अंतर्गत कार्यवाही, फर्जी बाउचर बनाकर फर्म यूनिक कंस्ट्रक्शन कम्पनी को भुगतान कर राजकीय राशि का गबन करने के परिप्रेक्ष्य में नामजद के विरूद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित कर, की गई कार्यवाही से 15 दिन में अवगत कराने के निर्देश दिए है।
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राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 के उल्लंघन पर शुक्रवार को 34500 रूपये का जुर्माना वसूला

बाड़मेर, 27 नवम्बर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान शुक्रवार को जिले में 15 व्यक्तियों से 34500 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में शुक्रवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाडमेर में 2 व्यक्तियों से 30000 रूपये एवं गडरारोड में 13 व्यक्तियों से 4500 रूपये सहित कुल 15 व्यक्तियों से 34500 रूपए का जुर्माना वसूल किया गया है।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 7824 लोगों से कुल 15,01,900 रूपये की वसूली की जा चुकी है।  
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तृतीय चरण में 45 ग्राम पंचायतें संवेदनशील चिन्हित

बाड़मेर, 27 नवम्बर। जिले में पंचायत आम चुनाव 2020 के मद्देनजर तृतीय चरण की शिव, बाडमेर, बाडमेर ग्रामीण, सिणधरी एवं बायतु पंचायत समितियों की ग्राम पंचायत जिनमें एक दिसम्बर, 2020 को मतदान होना है, में संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट/पुलिस विभाग से प्राप्त प्रस्तावों पर समीक्षा पश्चात् 45 ग्राम पंचायतों को संवेदनशील चिन्हित किया गया है।

कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने बताया कि शिव पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कानासर, झापलीकला, काश्मीर, भीयाड़, नेगरड़ा, बरियाड़ा, उण्डू, मौखाब कलां, नागरदा एवं कोटडा, बाडमेर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सनावडा, महाबार, नांद, कगाऊ, मूढांें का तला एवं हाथीतला, बाडमेर ग्रामीण पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भूरटिया, मूढों की ढाणी, रावतसर, चवा, कपूरडी, वीदासर, आदर्श चवा, सांजटा, लाखेटाली, गालाबेरी, मंगने की ढाणी एवं नोख, सिणधरी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत होडू, लूखों का तला, दांखा, नाकोडा, धनवा, समदडों का तला, सिणधरी चारणान एवं सिणधरी चौसिरा तथा बायतु पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भोजासर, निम्बोणियों की ढाणी, कोलू, पनावडा, कोसरिया, छीतर का पार, नोसर, नया सोमेसरा एवं अकदडा को संवेदनशील चिन्हित किया गया है। उन्होने संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट को अपने अपने क्षेत्र की चिन्हित संवेदनशील ग्राम पंचायत के मतदान केन्द्र/भवन पर आवश्यकतानुसार वीडियोग्राफी करवाई जाना सुनिश्चित करें।
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श्रम विभाग द्वारा सहायता योजना के तहत 49 हिताधिकारियों को 1.10 करोड़ की सहायता

बाडमेर, 27 नवम्बर। राजस्थान भवन एवं संनिमार्ण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारियों को सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु अथवा घायल होने की दशा में सहायता योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि का वर्ष 2018 के लम्बित आवेदनों का भौतिक सत्यापन के बाद 49 आवेदकों को राशि 1.10 करोड़ रूपये से लाभान्वित किया गया हैं।

सहायक श्रम आयुक्त रामचन्द्र गढवीर ने बताया कि श्रम आयुक्त प्रतीक झांझड़िया के निर्देशानुसार वर्ष 2018 के लम्बित आवेदनों का भौतिक सत्यापन कर निर्माझा श्रमिकों अथवा मृतक हिताधिकारियों के नामित को लाभ राशि एकिकृत भुगतान प्रणाली द्वारा जयपुर से सीधे लाभान्वित के खातें में हस्तान्तरित की जा चुकी हैं। इसी प्रकार निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना के भी 270 हिताधिकारियों को राशि 30 लाख रूपये से लाभान्वित किया जा चुका हैं एवं लम्बित आवेदनों का निस्तारण निरन्तर किया जा रहा है तथा समय पर लाभ राशि का भुगतान एकीकृत भुगतान प्रणाली द्वारा जयपुर से सीधा लाभान्वित के खातें में हस्तान्तरित किया जा रहा हैं।
सहायक श्रम आयुक्त गढवीर ने बताया कि श्रम विभाग द्वारा जारी किए जा रहे श्रमिक पंजीयन एवं संचालित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं के आवेदनो को पोर्टल पर अपलोड करने के लिए ई-मित्र हेतु शुल्क निर्धारित किया गया है। यदि कोई ई-मित्र या अन्य कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूल करता है या स्वीकति हितलाभ राशि का अंश देने की अनुचित मांग करता हैं तो ऐसे ई-मित्र या व्यक्ति के विरुद्व विभाग के टोल फ्री नम्बर 1800180099 एवं कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त बालोतरा में शिकायत दर्ज की जा सकती है। उन्होने बताया कि श्रम विभाग ने किसी एजेन्सी, व्यक्ति एवं ई-मित्र अथवा निर्माण श्रमिक संघ को अधिकृत प्रतिनिधी नियुक्त नही किया है, ऐसे में यदि कोई विभाग का प्रतिनिधी होने का दावा करता है अथवा अनाधिकृत रुप से राशि वसूलता है तो वह पूर्णतया अवैद्य हैं जिसके खिलाफ टोल फ्री नम्बर अथवा कार्यालय में शिकायत दर्ज करावे। निर्माण श्रमिकों का पंजीयन एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करना निर्माण श्रमिक का वैधानिक हक हैं विभाग द्वारा आवेदनों का निस्तारण फीफो पद्धति से क्रमवार किया जाता हैं।
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29 नवम्बर एवं 6 दिसम्बर विशेष अभियान की तिथियां निर्धारित

 मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम

बाडमेर, 27 नवम्बर। अर्हता दिनांक एक जनवरी, 2021 के सन्दर्भ में मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 29 नवम्बर एवं 6 दिसम्बर विशेष अभियान की तिथियां निर्धारित की गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) विश्राम मीणा ने बताया कि मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 29 नवम्बर एवं 6 दिसम्बर (रविवार) को समस्त विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान के दौरान बीएलओ एवं मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए समन्वय करते हुए प्रातः 9 से सायं 6 बजे तक मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहकर मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधन करने के आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे।
उन्होने बताया कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार 29 नवम्बर एवं 6 दिसम्बर को आयोजित होने वाले विशेष अभियान के दिन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी फील्ड में भ्रमण कर आयोग के मापदण्डों के अनुसार मतदान केन्द्रों का निरीक्षण करेंगे। उन्होने बताया कि विशेष अभियान के दौरान भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के क्रम में जारी गाईड लाईन की पालना सुनिश्चित करते हुए बीएलओ को मतदान केन्द्र पर उचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाए। साथ ही निर्वाचन विभाग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करते हुए निर्धारित प्रपत्र में सूचना भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।
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शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अन्तर्गत सैकड़ों मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई

बाडमेर, 27 नवम्बर। जिले में जारी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अन्तर्गत त्यौहारों एवं सामाजिक समारोह के मद्देनजर प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा सैकड़ों मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अन्तर्गत राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप आमजन को शुद्ध खाद्य पदार्थ सुनिश्चित किए जा सकें, इसके लिए प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग के साथ सामजस्य कर लगातार मिलावटखोरों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब तक की गई कार्रवाई में मैसर्स आर.के. इंडस्ट्रीज, रीको इंडस्ट्रियल एरिया बाडमेर से मिर्ची पाउडर (किंग टाइगर) एवं महावीर एंटरप्राइजेज कृषि मंडी बाडमेर से लिया गया घी का नमूना (शक्ति भोग) मिसब्रांड पाया गया। इसी प्रकार मैसर्स न्यू बीकानेर मावा भंडार प्रतापजी की पोल बाडमेर, बीकानेर मावा भंडार प्रतापजी की पोल बाडमेर से मावा का नमूना, सोडेक्सो फूड सॉल्यूशन नागाणा से दही का नमूना एवं उजाला एजेंसी, वीर दुर्गादास कृषि मण्डी बालोतरा से तेल वनस्पति (माखन भोग), जसनाथ फ्लोर मिल्स रामनगर सिणधरी से धनिया पाउडर (खुला), जोधपुर स्वीट कॉर्नर शिव से मिठाई कलाकंद मावा मिठाई और माजीसा स्वीट होम गडरारोड़ से फीके मावे के नमूने अवमानक पाए गए। प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के अन्तर्गत श्री जोधपुर स्वीट कॉर्नर चौहटन रोड़ बाडमेर से मिठाई मावा, खेतेश्वर स्वीट होम रामसर से मिठाई पेठे के अलावा खेतेश्वर स्वीट एंड रेस्टोरेंट गड़रारोड से मिठाई पेठे के नमूने असुरक्षित पाए गए।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बी.एल.विश्नोई ने बताया कि संबंधित मिलावटखोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है एवं जिले में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अन्तर्गत कुल 106 नमूने लिए गए जिनमें मसाला के 9, घी के 9, तेल के 3, मिठाई के 13, मेंदा/बेसन/सूजी का 1 नमूने शुद्ध पाए गए है जबकि 59 नमूमों के परिणाम आना शेष है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने किया मतदान केन्द्रों का निरीक्षण

 जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के द्वितीय चरण का निर्वाचन


बाडमेर, 27 नवम्बर। जिले में द्वितीय चरण के तहत शुक्रवार को आडेल, पायला कलां, धोरीमना, गुडामालानी एवं सेडवा पंचायत समितियों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव हेतु मतदाताओं ने उत्साह के साथ मतदान किया। मतदान केन्द्रों पर मतदाता अपनी बारी का इन्तजार करते देखे गये। जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा एवं जिला पुलिस अधीक्षक आनन्द शर्मा ने विभिन्न मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया।
उन्होने पदमानियों का तला, खत्रियों की बेरी, खरड़ ग्राम पंचायत के मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होने मतदाताओं को कोरोना के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने तथा अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के निर्देश दिए। उन्होने मतदान के दौरान मतदाताओं से आपसी दूरी बनाए रखने को कहा। उन्होने मतदान प्रक्रिया तथा कानून व्यवस्था का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए।
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चुनाव पर्यवेक्षक बुनकर ने लिया मतदान व्यवस्थाओं का जायजा

बाड़मेर, 27 नवम्बर। जिले में द्वितीय चरण के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव के दौरान शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षक ओमप्रकाश बुनकर निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ने विभिन्न मतदान केन्द्रों पर पहुंच कर मतदान व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

इस दौरान चुनाव पर्यवेक्षक बुनकर ने पायला कलां, आडेल, खारडी बेरी एवं नया नगर मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर मतदान व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होेने मतदान केन्द्रों पर कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु किए गए इन्तजामों का निरीक्षण किया।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...