बाड़मेर, 25 जुन। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य कारोबार शुरू करने के लिए अपना लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया जाना वैधानिक अनिवार्यता है।
जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित के निर्देशानुसार 26 जुन, सोमवार को गिड़ा में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया जायेगा। जिसमें खाद्य कारोबारकर्ता को अपना खाद्य कारोबार का ऑनलाइन पंजीकरण करवाना आवश्यक है चाहे किसी प्रकार का खाद्य और पेय कारोबारकर्ता है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चंद्रशेखर गजराज ने सभी प्रकार के खाद्य कारोबारियों और कस्बे के आस पास के खाद्य कारोबार कर्ता और पेय कारोबारकर्ता और मेडिकल दुकान जो फ़ूड सप्लीमेंट आइटम का व्यसाय करते है जिसमें खाद्य पदार्थ कारोबार से जुडे़ विक्रेताओं निर्माताओं थोक, फुटकर, फेरीवाले, केटरिंग, ट्रांसफोर्ट फूड प्रोडक्शन विक्रय करने वाले मेडिकल स्टोर्स शामिल, मध्यान पश्चात मौजूद तैयार करने एवं स्वयं सहायता अस्पताल स्कूल कॉलेजों में संचालित कैंटीन, छात्रावासों में संचालित कैंटीन, दुध विक्रेता डेयरी, चाय-पान दुकान, फल सब्जी विक्रेता आदि शामिल है। उन्होंने अपील की है कि इन शिविरों में पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन व लाईसेंस बनवावें। बिना खाद्य लाईसेंस के व्यवसाय करने पर खाद्य अधिनियम एवं मानक के तहत कार्यवाही अमल में ली जाएगी।
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