बाड़मेर, 09 अक्टूबर। जिला मुख्यालय पर बेटी बचाओ, बेटी पढाओ थीम पर 11 अक्टूबर को आयोजित होने वाला कवि सम्मेलन अपरिहार्य कारणांे से स्थगित कर दिया गया है। यह जानकारी महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक प्रहलादसिंह राजपुरोहित ने दी।
मंगलवार, 9 अक्तूबर 2018
संपतियांे के विरूपण की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश जारी
लिखित स्वीकृति के
लिए संबंधित रिटर्निग अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा
बाड़मेर, 09 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने विधानसभा आम चुनाव के
दौरान संपत्तियों के विरूपण की रोकथाम के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते हुए अधिकारियों
को आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान
विभिन्न राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों-कार्यकर्ताओं की ओर से निर्वाचन एवं प्रचार-प्रसार
से संबंधित पोस्टर, कट आउट, नारे, प्रतीक चिह्नों एवं चित्रों का अंकन कर सार्वजनिक, सरकारी एवं गैर-सरकारी
सम्पत्तियों, भवनों को भद्दा एवं खराब करना आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में माना
जाएगा। उन्हांेने बताया कि कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी ध्वज दण्ड, ध्वज टांगने, सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखने, टांगने या लगाने आदि
के लिए निर्धारित स्थान के अतिरिक्त सार्वजनिक,
सरकारी, गैर सरकारी, निजी भूमि-भवनों एवं सम्पत्तियों का उपयोग नहीं कर सकेगा। उन्होंने बताया कि कोई
भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी पोस्टर, बैनर, कट आउट, नारे इत्यादि केवल स्थानीय निकाय की ओर से नियत एवं उपलब्ध कराने गये स्थानों पर
निर्धारित दर का भुगतान कर स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही प्रदर्शित कर सकेंगे।
इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को सभी राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों को बराबर अवसर
देने के निर्देश दिए गए है। इसके अलावा सरकारी भवनों पर किसी भी राजनीतिक दल एवं उम्मीदवारों
को किसी भी प्रकार से चुनाव प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं करने देने के लिए पाबंद
किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी नकाते ने बताया कि महत्वपूर्ण चौराहों, राजकीय वाहनांे, मील के पत्थरों, रेलवे क्रोसिंग के
नोटिस बोर्ड, रेलवे प्लेटफॉर्म के नाम पट्ट, बस टर्मिनलों पर मार्ग निर्देश दिखाने वाले साइन बोर्ड अथवा अन्य नोटिस-साइन बोर्ड
सार्वजनिक सम्पत्तियों की श्रेणी में शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त जन उपयोगी
सुविधाएं एवं संपतियां इसमें शामिल मानी जाएंगी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों
में भी सार्वजनिक-राजकीय सम्पत्तियों पर किसी भी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री लगाना
निषेध रहेगा। संबंधित पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत की ओर से इसके लिए नियत स्थानों
पर ही सक्षम स्वीकृति लेकर सामग्री प्रदर्शित की जा सकेगी। निजी सम्पत्ति मालिक की
लिखित अनुमति लेकर ही अस्थायी एवं आसानी से उतारे जा सकने वाली प्रचार सामग्री प्रदर्शित
की जा सकेगी। लिखित स्वीकृति के लिए संबंधित रिटर्निग अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना
अनिवार्य होगा। अधिकारियांे को कोई भी लिखित स्वीकृति देने से पूर्व चुनाव आयोग के
आदेश-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।
पीसीपीएनडीटी जिला सलाहकार समिति की बैठक 11 को
बाड़मेर, 09 अक्टूबर। पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के अन्तर्गत गठित जिला सलाहकार समिति की बैठक 11 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा.कमलेश चौधरी की अध्यक्षता मंे रखी
गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय मंे होने वाली इस बैठक के दौरान
पीसीपीएनडीटी से जुडे़ विभिन्न मुददांे पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
ग्रामीणांे को देंगे ईवीएम एवं वीपीपेट से मतदान की जानकारी
बाड़मेर, 09 अक्टूबर। विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताआंे मंे जागरूकता पैदा करने के लिए मोबाइल
वैन के जरिए प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसके अलावा ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं बडे़
गांवांे मंे ईवीएम एवं वीवीपेट से मतदान प्रक्रिया के बारे मंे जानकारी दी जा रही है।
रामसर पंचायत समिति के विकास अधिकारी अर्जुनसिंह ने बताया कि 11 अक्टूबर को ग्राम
पंचायत देरासर, इन्द्रोई, सियाणी, हाथमा, खारा राठौड़ान, गंगाला, खड़ीन, भाचभर, तामलियार, खारिया राठौड़ान, चाडी एवं सेतराउ तथा 12 अक्टूबर को चाडार मदरूप, पांधी का पार, सुराली, गरडिया, सज्जन का पार, भीडे का पार, पादरिया, अभे का पार, बूठिया, कंटल का पार, खारची, नोपाटिया एवं ग्राम पंचायत बबुगुलेरिया मंे ईवीएम एवं वीवीपेट के जरिए मतदान प्रक्रिया
के बारे मंे मतदाताआंे को जानकारी दी जाएगी।
डीजल-पेट्रोल के कूपन बंटे तो पेट्रोल पंप का लाइसेंस निरस्त होगा
आचार संहिता की पालना
सुनिश्चत करवाने को प्रभावी मोनेटरिंग के निर्देश
बाड़मेर, 09 अक्टूबर। विधानसभा चुनाव के दौरान किसी भी पेट्रोल पंप पर कूपन के आधार पर डीजल-पेट्रोल
भरवाते पाए जाने पर उसका लाइसेंस निरस्त होगा। इसके लिए संबंधित निगरानी दल प्रभावी
मोनेटरिंग करें। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट
कांफ्रेस हाल मंे चुनाव तैयारियांे संबंधित समीक्षा बैठक के दौरान प्रकोष्ठ प्रभारियांे
को निर्देशित करते हुए यह बात कही।
जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि प्रकोष्ठ प्रभारी विधानसभा
चुनाव को लेकर उनको सौंपे गए उत्तरदायित्वांे को गंभीरता से लेते हुए कार्य संपादित
करें। उन्हांेने कहा कि टीम भावना के साथ परस्पर संवाद के जरिए बेहतरीन कार्य करना
सुनिश्चित करें। जिला निर्वाचन अधिकारी नकाते ने इस दौरान प्रकोष्ठ प्रभारियांे से
उनको आवंटित कार्य, अब तक की प्रगति एवं कार्य संपादित होने की तिथि, चुनाव संबंधित गतिविधियांे
के बारे मंे विस्तार से जानकारी ली। उन्हांेने जिला आबकारी अधिकारी देवेन्द्र दशोरा
को अवैध शराब की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई करने तथा होटलों एवं ढ़ाबांे पर चुनाव
के दौरान खाने के कूपन वितरण होने की स्थिति मंे जिला रसद अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षक
को नियमित रूप से निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्हांेने स्वीप
के नोडल अधिकारी एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालूराम को अधिकाधिक मतदाताआंे
तक ईवीएम एवं वीवीपेट की जानकारी पहुंचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के
लिए कहा। उन्हांेने प्रस्तावित चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रमांे के संबंध मंे कार्य योजना
तैयार करने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी नकाते ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
विभाग के सहायक निदेशक को दिव्यांग मतदाताआंे के शत-प्रतिशत मतदान के लिए निर्वाचन
आयोग के निर्देशानुसार समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्हांेने
समस्त प्रकोष्ठ प्रभारियांे को आवश्यक संसाधनांे के संबंध मंे सूचनाएं संकलित कर भिजवाने
के लिए कहा। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने विधानसभा चुनाव के दौरान
किए जाने वाले इंतजामांे के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
रामेश्वरलाल मेघवाल ने सिक्युरिटी मैनेजमेंट प्लान तथा कानून एवं सुरक्षा से जुड़े विभिन्न
पहलूआंे के बारे मंे बताया। इस दौरान यूआईटी सचिव चेनाराम, भूमि अवाप्ति अधिकारी
अशोक सांगवा, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी दिलीप जैन,
नगर परिषद आयुक्त अनिल कुमार समेत विभिन्न अधिकारी उपस्थित रहे।
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