बाड़मेर, 15 अक्टूबर। जिले के समस्त मतदान केन्द्रों पर विधानसभा चुनाव के दौरान सभी दिव्यांगों
को सुगम मतदान के लिए आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश
दिए गए है।
जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि सभी रिटर्निंग अधिकारियों को अपने विधानसभा क्षेत्र
की मतदाता सूचियों में विशेष योग्यजनों का चिह्वीकरण करने के साथ और मतदान के दिन उनको
घर से बूथ पर वाहन से लाकर मतदान कराने के लिए अग्रिम तौर पर तैयारी, बूथों पर व्हील चेयर्स
सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण
मतदान के लिए समय पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किए
गए हैं। उनके मुताबिक जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पोलिंग बूथ्स एवं उन तक पहुंचने
के रूट का सत्यापन करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अलावा सभी सैक्टर मजिस्ट्रेट्स
को भी मतदान केन्द्रों का दौरा कर रूट चार्ट तैयार करने के लिए पाबंद करने के निर्देश
दिए गए है , ताकि बाद में पोलिंग पार्टीज को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। उन्होंने सभी मतदान
केन्द्रों पर बिजली, छाया, पानी और रैम्प सहित निर्वाचन आयोग के निर्देर्शों के अनुरूप आम मतदाताओं के लिए
सुविधाओं के सम्बंध में निर्देश प्रदान किए हैं।
उन्होंने रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र में लगाए गए
सभी सैक्टर्स ऑफिसर्स को क्षेत्र का सतत दौरा कर संवेदनशील और क्रिटीकल मतदान केन्द्रों
एवं उनसे सम्बन्धित क्षेत्रों की पहचान करने की सख्त हिदायत दे, साथ ही ऐसी सूचना जिला
निर्वाचन कार्यालय एवं पुलिस के साथ साझा करे,
ताकि चुनावों में गड़बड़ी पैदा करने वाले, मतदाताओं को डराने, धमकाने या प्रलोभन
देने वाले लोगों की पहचान कर उनके विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की जा सके।
जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बाड़मेर जिले में आदर्श चुनाव आचार
संहिता की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के लिए सैक्टर मजिस्ट्रेट्स, विकास अधिकारी, नगर परिषद के आयुक्त
, पटवारी, आईएलआर आदि के माध्यम
से लगातार मॉनिटरिंग करने और इसका उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश
दिए हैं। उनके मुताबिक व्यवसायिक साईट्स पर पोस्टर-बैनर, वाहनों पर माईक, चुनाव कार्यालय खोलने, चुनाव रथ संचालन, रोड शो एवं सभा आदि
के लिए भी पूर्व में अनुमति प्राप्त करना जरूरी होगा।