शुक्रवार, 12 अक्तूबर 2018

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधिपति लोढ़ा 15 को नाकोड़ा आएगें


                बाडमेर, 12 अक्टूबर। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधिपति आर.एम. लोढ़ा सोमवार 15 अक्टूबर को नाकोड़ा आएगें।
                निर्धारित कार्यक्र्रम के अनुसार पूर्व मुख्य न्यायाधिपति लोढ़ा 15 अक्टूबर को जोधपुर से प्रातः 7.30 बजे प्रस्थान कर प्रातः 10 बजे नाकोडा पहुंचेगे तथा नाकोड़ा में पूजा अर्चना के पश्चात् दोपहर 12.00 बजे जोधपुर के लिए प्रस्थान कर जाएगें।

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण नहीं करने के निर्देश


                बाड़मेर, 12 अक्टूबर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 6 अक्टूबर को राजस्थान विधानसभा के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के संबंध में सख्त निर्देश जारी किये गये है।
                जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि कतिपय विभागों द्वारा तबादलों पर रोक होने के बावजूद अभी भी स्थानान्तरण किये जा रहे है जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंधन है। उन्होने एक आदेश जारी कर जिले के सभी संबंधित विभागों एवं राजकीय उपक्रमों, संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने विभाग के एवं राजकीय उपक्रमों, संस्थाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानान्तरण, पदस्थापन चुनाव समाप्ति तक नहीं करें और जिन अधिकारियों, कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश जारी हो चुके है और उसकी क्रियान्विती आदर्श आचार संहिता लागू होने तक नहीं हुई है, तो उनकी क्रियान्विती भी नहीं की जावें। उन्होने बताया कि यदि क्रियान्विती अत्यावश्यक कारणों से करनी हो तो विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी के माध्यम से आयोग को भिजवा कर आवश्यक अनुमति प्राप्त की जावें।

ग्रामीण क्षेत्रांे मंे आतिशबाजी अनुज्ञापत्र आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 18 तक


                बाड़मेर, 12 अक्टूबर। ग्रामीण क्षेत्रांे मंे आतिशबाजी अनुज्ञा पत्र की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर निर्धारित की गई है।
                अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार ने बताया कि इस तिथि के उपरांत ग्रामीण क्षेत्रांे मंे आतिशबाजी अनुज्ञा पत्र के लिए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

उम्मीदवारों को अब प्रकाशित करवानी होगी आपराधिक मामलों की जानकारी


सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर चुनाव आयोग ने किया फॉर्म-26 में संशोधन

                बाड़मेर, 12 अक्टूबर। भारत निर्वाचन आयोग ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने वाले फॉर्म संख्या-26 में संशोधन किया है। इसके तहत चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को उनके विरूद्ध यदि कोई अपराधिक मामले दर्ज हैं, तो उसकी जानकारी चुनाव आयोग को देने के साथ ही प्रिन्ट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में व्यापक स्तर पर प्रचारित-प्रसारित करवाना अनिवार्य होगा।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को शपथ पत्र के साथ फॉर्म नंबर-26 में अपनी सम्पत्ति, शैक्षणिक योग्यता और यदि कोई आपराधिक मामले या मामला हो तो उसकी जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी। उन्हांेने बताया कि उम्मीदवारों को नामांकन के दौरान मोटे अक्षरों में आपराधिक मामलों की जानकारी दर्शानी होगी। साथ ही जिस पार्टी से टिकट ले रहे हैं उसे भी आपराधिक मामलों के बारे में सूचित करना होगा। राजनीतिक दलों को भी उम्मीदवारों से प्राप्त सूचना को अपनी वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से दर्शानी होगी। इसके अलावा प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के बाद आपराधिक मामलों की जानकारी यदि कोई हो तो प्रिन्ट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में व्यापक तौर पर कम से कम 3 बार प्रकाशित और प्रसारित करवानी होगी। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने इस निर्णय की पालना के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत कोई भी उम्मीदवार पर दोष सिद्ध हो जाए या उसके विरूद्ध कोई भी आपराधिक मामला दर्ज या लंबित हो, तो उसे ऐसे प्रकरणों की जानकारी तीन अलग-अलग तिथियों में नामांकन वापसी और मतदान तिथि से 2 दिन पूर्व 12 साइज के फॉन्ट में अपनी विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवानी होगी। उन्होंने बताया कि इसी तरह इलेक्ट्रोनिक मीडिया में भी मतदान से 48 घंटे पूर्व तक तीन बार अलग-अलग तिथियों में यह जानकारी प्रसारित करवानी होगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा उम्मीदवारों द्वारा प्रकाशित और प्रसारित सूचना को जिला निर्वाचन अधिकारी को चुनाव व्यय के ब्यौरे के साथ भी प्रस्तुत करना होगा।

पेट्रोल-डीजल उपलब्ध कराने के लिए समस्त पेट्रोल पंप मालिक पाबंद


जिला निर्वाचन अधिकारी ने पेट्रोल पम्पों को जारी किये निर्देश

                बाड़मेर, 12 अक्टूबर। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बाड़मेर जिले के समस्त पेट्रोल पंपों को विधानसभा आम चुनाव-2018 के कार्यों में लगे वाहनों को सुगमता से पेट्रोल, डीजल एवं ऑयल उपलब्ध कराने के लिए पाबंद करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उनको 1 से 12 दिसंबर तक निर्धारित मात्रा मंे पीओएल आरक्षित रखने के आदेश जारी किए गए है।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20 क के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक पेट्रोल एवं डीजल पम्प अनुज्ञप्तिधारी को
जिला मुख्यालय पर 10 हजार लीटर डीजल, 5 हजार लीटर पेट्रोल एवं 200 लीटर आयल तथा अन्य स्थानांे के पंपधारकांे को क्रमशः 5 हजार, 1 हजार एवं 100 लीटर डीजल, पेट्रोल एवं आयल आरक्षित रखने के आदेश दिए गए है। आरक्षित स्टॉक की बिक्री जिला रसद अधिकारी, संबंधित उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार की पूर्व अनुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव कार्य में लगे वाहनों को जारी कूपन्स के आधार पर पेट्रोल, डीजल एवं ऑयल उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही संबंधित वाहन की लोक बुक मंे पीओएल की मात्रा का इन्द्राज करेंगे। इस संबंध मंे एक रजिस्टर संधारित करेंगे।

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...