पड़ौसी
राज्यांे से लगती हुई सीमा के तीन किमी के दायरे मंे सूखा घोषित
बाड़मेर, 17 अप्रैल। राज्य सरकार ने
अलग-अलग आदेश जारी कर
लोकसभा आम चुनाव के लिए मतदान दिवस के दौरान प्रदेश मंे
तथा मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश,
गुजरात एवं
हरियाणा राज्य की राजस्थान राज्य से लगती हुई सीमा के 3 किलोमीटर क्षेत्र में ‘सूखा दिवस’ घोषित किया है।
वित्त( आबकारी) विभाग के संयुक्त शासन
सचिव औंकारमल राजोतिया ने बताया कि प्रथम चरण में 29 अप्रैल की मतदान तिथि के दौरान बाड़मेर,
टोंक-सवाईमाधोपुर,
अजमेर, पाली, जोधपुर, जालोर, उदयपुर, बासंवाड़ा, चितौड़गढ़, राजसमन्द, भीलवाड़ा, कोटा एवं झालावाड़-बारां लोकसभा
क्षेत्रों में 27
अप्रैल को सांय 6
बजे से 29
अप्रैल को सांय 6
बजे तक सूखा दिवस घोषित किया गया है। इसी तरह मतदान के दूसरे चरण में 6 मई को गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली- धौलपुर, दौसा तथा नागौर लोकसभा क्षेत्रों में 4 मई को सांय 6 बजे से 6 मई को सांय 6 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया गया है।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त राज्य के जिन क्षेत्रों में मतदान होंगे, उन मतदान क्षेत्रों के बाहर के
सीमावर्ती 3
किलोमीटर परिधि के क्षेत्रों में सूखा दिवस घोषित किया गया है। साथ ही पुनर्मतदान
की स्थिति में संबंधित क्षेत्रों में पुनर्मतदान की घोषणा से मतदान की तिथि को
सांय 6
बजे तक सूखा दिवस घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि मतगणना 23 मई को संपूर्ण राज्य में सूखा दिवस
घोषित किया गया है। मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, गुजरात तथा हरियाणा में मतदान के दौरान
राज्य के 3
किलोमीटर क्षेत्र में सूखा दिवस घोषित किया गया है। राजोतिया ने बताया कि मध्यप्रदेश में 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई तथा 19 मई को मतदान तिथि निर्धारित की गई है।
इन दिवसों में से राजस्थान से लगते हुए सीमावर्ती जिलों में 12 मई तथा 19 मई को मतदान होना है। उन्होंने बताया
कि गुजरात में 23
अप्रैल को लोकसभा आम चुनाव-2019 के लिए मतदान होगा। ऐसे मंे गुजरात की
राजस्थान से लगती हुई सीमा के 3 किलोमीटर क्षेत्र में 21 अप्रैल को सांय 6 बजे से 23 अप्रैल को सांय 6 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया गया है।
इन सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में पुनर्मतदान की स्थिति में पुनर्मतदान के दिन
भी ‘सूखा
दिवस’ घोषित
किया गया है।