बाड़मेर, 21 दिसंबर। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने चिकित्सकों को डीएसीपी के भुगतान हुए
एरियर की वसूली पर रोक लगा दी है एवं पूर्व में एरियर का भुगतान नहीं होने पर एरियर
का भुगतान करने की अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही 1 अप्रेल 2018 से डीएसीपी का लाभ ज्वाइनिंग डेट की बजाय योग्यता की दिनांक से देय होने की भी
अधिूसचना जारी की गयी हैै।
इस अधिसूचना के अनुसार राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा तृतीय संशोधन नियम
2017 के तहत बनाए गए नियम 11 जुलाई 2011 से प्रवृत्त समझे जाएंगे। इनके अनुसार डीएसीपी के अधीन 11 जुलाई 2011 से 31 मार्च 2014 तक अवधि के दौरान
प्रथम बार पदोन्नत किए गए चिकित्साधिकारियों को वेतन और भत्तों का वास्तविक संदाय उस
तारीख से, जिससे पदोन्नति देय हो, एक बारीय अपवाद के रूप में अनुज्ञेय होगा। डीएसीपी के अधीन 1 अप्रेल 2014 से 31 मार्च 2018 के बीच पदोन्नति होने
के मामले में डीएसीपी के अधीन पदोन्नति पर वेतन और भत्तों का वास्तविक संदाय वास्तविक
पद ग्रहण की तारीख से संदेय होगा और डीएसीपी के अधीन पदोन्नति की पात्रता की तारीख
से अर्थात पात्रता वर्ष की अगली एक अप्रेल से पदग्रहण तारीख तक की कालावधि के लिए वेतन
काल्पनिक आधार पर नियत किया जायेगा। 1 अप्रेल 2018 को या उसके पश्चात डीएसीपी के अधीन पदोन्नति पर नकद फायदा पदग्रहण की तारीख को
विचार में लिये बिना उस तारीख से अनुज्ञेय होगा, जिसको वह देय हो।
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