बाड़मेर, 24 मार्च। पिछले दिनों कोविड संक्रमण की दर वृद्धि के मद्देनजर महाराष्ट्र एवं केरल राज्य के साथ-साथ अब गुजरात, पंजाब, हरियाणा एवं मध्यप्रदेश से आने वाले व्यक्तियों को भी राजस्थान में आगमन से पूर्व 72 घण्टे पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
अतिरिक्त जिला कलक्टर ओम प्रकाश विश्नोई ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में कोविड के संक्रमण की दर में वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है। उन्होनें बताया कि महाराष्ट्र एवं केरल राज्य के साथ-साथ अब गुजरात, पंजाब, हरियाणा एवं मध्यप्रदेश से आने वाले व्यक्तियों को भी राजस्थान में आगमन से पूर्व 72 घण्टे पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
उन्होनें बताया कि यदि कोई यात्री आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो गंतव्य पर पहंुचने पर 15 दिन के लिए क्वारंटीन करना अनिवार्य होगा। उन्होनें संबंधित अधिकारियों को उक्त गाईडलाईन की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए है।
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