ऐमनेस्टी योजना के तहत विभिन्न करों में छूट
बाड़मेर, 14 मार्च। भार वाहनों के कर जमा करवाने की अंतिम तिथि सोमवार, 15 मार्च तक है, जिसके पश्चात बकाया कर वाहनों को जब्त किया जाएगा एवं टैक्स के साथ शास्ति वसूल की जाएगी। वाहन मालिक किसी भी परेशानी से बचने के लिए 15 मार्च से पूर्व कर जमा करवाएं।
जिला परिवहन अधिकारी नितिन कुमार बोहरा ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा ऐमनेस्टी योजना के तहत 31 जनवरी तक बकाया कर वाले वाहनों पर ब्याज एवं शास्ति पर शत प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। उन्होने बताया कि खनिज विभाग की और से ई-रवाना के तहत बने वाहनों के चालानों को परिवहन विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया जा चुका है, उन पर लगे जुर्माने पर 75 से 95 प्रतिशत तक की छूट दी गई है।
बोहरा ने बताया कि ओवरलोड वाहनों पर जुर्माना राशि को 20 हजार से घटाकर 5 हजार किया गया है। उन्होने बताया कि दुपहिया एवं चार पहिया निजी वाहनों के स्वामित्व हस्तान्तरण पर टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। राज्य के समस्त वाहनों का टैक्स जमा करान के लिए वाहन मालिक जिला परिवहन कार्यालय बाड़मेर में 5000 रूपये से अधिक का टैक्स नकद जमा करवा सकते है। वाहन मालिक ऐमनेस्टी योजना का अधिकाधिक लाभ उठावें।
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