श्रमिकों के हितार्थ 5 नई योजनाओं की अधिसूचना जारी
बाडमेर, 29 दिसम्बर। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल राजस्थान द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 10 वीं एवं 12 वीं कक्षा में मेरिट के प्रथम दस स्थान प्राप्त करने वाले निर्माण श्रमिकों के मेधावी पुत्र/पुत्रियों को एक लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान जोड़कर प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है।
सहायक श्रम आयुक्त बालोतरा ने बताया कि निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना में मेधावी छात्रों हेतु बोर्ड द्वारा जारी 10 वीं एवं 12 वीं के परिणाम में मेरिट में आने वाले प्रथम 10 निर्माण श्रमिकों के पुत्र/पुत्रियों को एक लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान जोड़कर प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही श्रमिकों के हितार्थ 5 नई योजनाओं की अधिसूचना जारी की गई है। उन्होने बताया कि निर्माण श्रमिक एवं उनके आश्रित बच्चों द्वारा भारतीय अथवा राजस्थान प्रशासनिक सेवा हेतु आयोजित प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर क्रमशः एक लाख एवं पचास हजार की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्री का सूचीबद्ध आईआईटी अथवा आईआईएम में प्रवेश मिलने पर निर्माण श्रमिक द्वारा जमा करवाई गई ट्यूशन फीस के पुनर्भरण का प्रावधान किया गया है।
उन्होने बताया कि निर्माण श्रमिक अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता हेतु प्रोत्साहन राशि अन्तर्गत निर्माण श्रमिक अथवा उसके आश्रित पुत्र/पुत्री द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने अथवा पदक जीतने वाले प्रतिभागियों को 2 लाख से 11 लाख तक प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। वीजा पर होने वाले व्यय का पुनर्भरण योजना में निर्माण श्रमिकों को रोजगार हेतु विदेश में कार्य हेतु वीजा प्राप्त करने पर होने वाले व्यय राशि 5000 तक पुनर्भरण का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार निर्माण श्रमिकों के लिए व्यवसायीकरण पर ब्याज की पुनर्भरण योजना में निर्माण श्रमिक द्वारा अपने पुत्र/पुत्री के साथ संयुक्त रूप से व्यवसाय हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक से लिये गये ऋण पर देय ब्याज के पुनर्भरण का प्रावधान किया गया है।
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