बाड़मेर, 23 मार्च। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के उपायों के तहत जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा अंशदीप द्वारा एक आदेश जारी कर सार्वजनिक एवं वाणिज्यिक यात्री वाहनों से जिले में परिवहन को निषेध किया गया है।
जिला कलक्टर अंशदीप ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा कोरोना वायरस के संभावित सामुदायिक संक्रमण के फैलाव को रोकने के उद्देश्य से लोकहित में राजस्थान एवं अन्य राज्यों के सार्वजनिक यात्री वाहनों यथा रोडवेज, लोक परिवहन सेवा, कोन्ट्रेक्ट केरिज, स्टेज केरिज बसों, टेक्सी, केब तथा ओटो रिक्शा आदि के राज्य से बाहर जाने, अन्दर आने तथा राज्य के भीतर संचालन पर 31 मार्च, 2020 तक रोक लगाई गई है। उन्होने बताया कि उक्त आदेश के निर्देशानुसार जिले में संचालित होने वाले समस्त परिवहन को निषेध किया गया है।
जिला कलक्टर ने बताया कि विशेष परिस्थिति या आपातकालीन स्थिति में संबंधित उपखण्ड अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी आवश्यकतानुसार सार्वजनिक यात्री वाहनों के संचालन की अनुमति प्रदान कर सकेंगे। संचालन की स्वीकृति हेतु जिला एवं उपखण्ड स्तरीय कन्ट्रोल रूम पर सम्पर्क किया जा सकेगा। जिला परिवहन अधिकारी जिला कार्यालय से समन्वय स्थापित कर स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु आवश्यकतानुसार न्यूनतम ओटो रिक्शा चिन्हित कर संचालन की अनुमति प्रदान कर सकेंगे।
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