बुधवार, 8 जनवरी 2020

अनुज्ञापत्र धारियों को हथियार जमा करवाने की हिदायत


पंचायत आम चुनाव 2020
बाड़मेर, 8 जनवरी। जिले में पंचायत आम चुनाव निष्पक्ष, निर्भीक तथा स्वतंत्र रूप से करवाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने अनुज्ञापत्रधारियों को उनके लाइसेंस सुदा हथियार संबंधित थाने में जमा कराने के निर्देश दिए है।  
जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि पंचायत आम चुनाव 2020 के मध्यनजर रखते हुए मतदाता बिना किसी आतंक एवं भय के आपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग शांतिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष कर सकें तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के निर्णय अनुसार जिले मेें निवास कर रहे ऐसे शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी जो न्यायालय के आदेश से जमानत पर रिहा हुये है। आपराधिक प्रवृति में लिप्त हिस्ट्रीशीटर्स एवं पूर्व में विशेष तौर पर चुनाव के दौरान दंगा फसाद, बलवा आदि में लिप्त रहे हों तथा जिनके विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही हुई हो को हथियार जमा कराने होंगे। साथ ही ऐसे समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी जो पंचायत चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था प्रभावित कर सकते है, साम्प्रदायिक या कानून व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशीन तथा अतिसंवेदनशाील स्थान पर रहते है, पूर्व में कभी भी पाबन्द हुये है एवं जिनके द्वारा आगामी पंचायत चुनाव के दौरान अशांति फैलाई जा सकती है तथा ऐसे शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी जिनके विरूद्ध पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है, जिसमें या तो बरी हो गये है या वर्तमान में प्रकरण पेण्डिंग नहीं है तो ऐसे आग्नेयाशस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों के शस्त्र तत्काल प्रभाव से संबंधित थानाधिकारी पुलिस थानों में जमा करावें।
उन्होने बताया कि उक्त आदेश की अवमानना करने वाले शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों के विरूद्ध आर्म्स एक्ट 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...