बाड़मेर, 18 जून। जिले के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को उनके अधीन एक जनवरी, 2004 के पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों की एन.पी.एस. कटौतियों के स्टेटमेन्ट की जांच करने के निर्देश दिए गए है।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के उप निदेशक करणसिंह चारण ने बताया कि कार्मिकों की कटौतियों में अन्तर या गैप हो तो उस अवधि का पूर्ण विवरण यथा टीवी नम्बर, भुगतान तिथि तथा रोकड मद के लिए चालान की कुल राशि एवं जमा कराने की तारीख आदि का पूर्ण विवरण एक सप्ताह में उपलब्ध करावें। उन्होने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बकाया राशि को गम्भीरता से लेते हुए सही खाते में हस्तान्तरित करने के लिए बार-बार निर्देशित किया जा रहा है। चाही गई सूचना के अभाव में कर्मचारियों की राशि बकाया रहने पर उनसे होने वाले ब्याज के नुकसान की समस्त जिम्मेवारी संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी की रहेगी। उक्त सूचना बीमा विभाग की विभागीय ई मेल आईडी ad.bar.sipf@rajasthan.gov.in पर भी भिजवाई जा सकती है।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के उप निदेशक करणसिंह चारण ने बताया कि कार्मिकों की कटौतियों में अन्तर या गैप हो तो उस अवधि का पूर्ण विवरण यथा टीवी नम्बर, भुगतान तिथि तथा रोकड मद के लिए चालान की कुल राशि एवं जमा कराने की तारीख आदि का पूर्ण विवरण एक सप्ताह में उपलब्ध करावें। उन्होने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बकाया राशि को गम्भीरता से लेते हुए सही खाते में हस्तान्तरित करने के लिए बार-बार निर्देशित किया जा रहा है। चाही गई सूचना के अभाव में कर्मचारियों की राशि बकाया रहने पर उनसे होने वाले ब्याज के नुकसान की समस्त जिम्मेवारी संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी की रहेगी। उक्त सूचना बीमा विभाग की विभागीय ई मेल आईडी ad.bar.sipf@rajasthan.gov.in
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