सोमवार, 4 फ़रवरी 2019

सात फरवरी से आयोजित होंगे फसली ऋण माफी शिविर


सहकारी बैंकों के पात्र किसानों को मिलेंगे ऋण माफी प्रमाण पत्र

                बाड़मेर, 04 फरवरी। सहकारी बैंकांे के पात्र किसानांे को ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित करने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियांे मंे 7 फरवरी से फसली ऋण माफी शिविर आयोजित होंगे। इसके लिए मुख्य सचिव डी.बी.गुप्ता ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है।
                निर्देशांे के अनुसार 7 फरवरी से ग्राम सेवा सहकारी समितियों में आयोजित होने वाले फसली ऋण माफी के शिविरों में सहकारी बैंकों से जुड़े पात्र किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र का वितरण किए जाएंगे। इसको राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता मानते हुए सफल क्रियान्विति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सांख्यिकी विभाग एवं सहकारिता के अधिकारियों के बीच में समन्वय सुनिश्चित करते हुए समय पर किसानांे का डेटा लोन वेवर पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहा गया है। जिला कलक्टर्स को स्वयं अपने स्तर से रेण्डमली चैक करने तथा निगरानी की पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए है कि संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर उपलब्धता के अनुसार अपने-अपने जिलों में आयोजित होने वाले ऋण माफी शिविरों में उपस्थित रहें। ताकि पात्र किसान को मिलने वाला लाभ सुनिश्चित हो सके। पात्र किसानों को समय पर सूचना मिल जाए, इसके लिए सहकारिता विभाग सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा संबंधित जिला कलक्टर के साथ तालमेल के साथ कार्य करें।
बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर रोक : ऋण माफी से जुड़े कोई भी अधिकारी जिला कलक्टर की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। इस संबंध मंे मुख्य सचिव ने जिला कलक्टर्स को निर्देशित किया है। इसके अलावा जिस विधानसभा क्षेत्र में शिविर का आयोजन होना है वहां के जन प्रतिनिधियों को भी इसकी सूचना समय पर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।

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