बाड़मेर, 01 अक्टूबर। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर महात्मा गांधी के 150 वें जन्म जयन्ती वर्ष
के उपलक्ष्य में खादी वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर वर्ष पर्यन्त 5 प्रतिशत की विशेष
छूट प्रदान की है। इसके तहत खादी के सूती, ऊनी, रेशमी, पॉली एवं पॉलीवूल वस्त्रों पर छूट 2 अक्टूबर 2018 से एक अक्टूबर 2019 तक रहेगी।
विशिष्ट शासन सचिव, उद्योग डॉ. समित शर्मा ने बताया कि यह छूट खादी ग्रामोद्योग आयोग की ओर से पंजीकृत
खादी संस्थाओं एवं समितियों द्वारा संचालित बिक्री भण्डार, उत्पादन एवं प्रदर्शनियों
पर ही देय होगी। सरकारी बिक्री तथा निर्यात पर यह छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया
कि संस्थाओं को यह छूट उसी बिक्री पर दी जाएगी,
जो खादी आयोग या राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से खादी का उत्पादन, व्यापार या बिक्री
को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय व तकनीकी सहायता प्राप्ति के लिए संबद्ध है। शर्मा ने
बताया कि रिबेट का पुनर्भरण प्री ऑडिट के बाद तथा खादी बोर्ड की ओर से निर्धारित फुटकर
बिक्री लक्ष्यांकों तक ही किया जाएगा तथा संस्थाओं को इस अवधि में दी गई छूट की सूचना हर माह के अंत में खादी बोर्ड को देनी होगी।
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