बाड़मेर, 02 जुलाई। गिराब थानान्तर्गत दर्ज बालिका से दुष्कर्म एवं हत्या के मामले मंे अनुसूचित
जाति एवं अनुसूचित जन जाति अत्याचार निवारण नियम 1995 यथा संशोधित नियम 2016 के तहत पीड़िता के परिजनांे को 4 लाख 12500 रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने एक आदेश जारी कर आर्थिक सहायता स्वीकृत करने
के साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक को स्वीकृत राशि का नियमानुसार
निर्धारित अवधि मंे भुगतान करवाने के निर्देश दिए है।
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