बाड़मेर, 05 अक्टूबर। राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय में नियमित
अध्ययनरत चलन निःशक्तता वाले ऐसे विशेष योग्यजन जो मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल चलाने में
सक्षम हैं, वे निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल के लिए आवेदन कर सकेंगे।
सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता विभाग के निदेशक डॉ. समित शर्मा ने बताया कि इस पहल से ऐसे विशेष योग्यजन
को नियमित अध्ययन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा तथा शिक्षा हेतु सुलभ आवाजाही संभव होगी।
उन्होंने बताया कि वे ही अभ्यर्थी इसके लिए पात्र होंगे, जिनके माता-पिता की
वार्षिक आय 2 लाख रूपए से अधिक नहीं हो और चलन निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो। साथ ही अभ्यर्थी राजस्थान का मूल
निवासी हो, उसकी आयु 16 से 30 वर्ष के बीच हो। वह विद्यालय या महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हो। अभ्यर्थी
का न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को ड्राईविंग लाईसेन्स, भामाशाह एवं आधार कार्ड
की प्रति के साथ सम्बन्धित जिले के जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत
करना होगा। प्राप्त आवेदन पत्रों को जिला अधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता
में गठित चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
चयन प्रक्रिया के लिए
समिति का गठन : चलन निःशक्तता वाले
विशेष योग्यजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल उपलब्ध करवाने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता
में 5 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे तथा सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता विभाग के जिला अधिकारी कमेटी के सदस्य सचिव होंगे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें