जिला कलक्टर ने राजकीय
कार्यालयांे मंे आधार नामांकन केन्द्र स्थापित करने के निर्देश
बाड़मेर, 18 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना मंे आधार नामांकन केन्द्र निजी एवं असुरक्षित
स्थानांे से हटाते हुए अटल सेवा केन्द्रांे एवं राजकीय भवनांे मंे स्थापित किए जाने
है। इसके लिए समस्त उपखंड अधिकारियांे को आधार नामांकन केन्द्र राजकीय कार्यालयांे
मंे स्थापित करने के निर्देश दिए गए है।
जिला कलक्टर एवं रजिस्ट्रार यूआईटी प्रोजेक्ट शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि
ग्रामीण क्षेत्रांे मंे ग्राम पंचायत स्तर पर अटल सेवा केन्द्र मंे आधार नामांकन केन्द्र
स्थापित करने के निर्देश दिए गए है। इसकी निगरानी पटवारी, ग्रामसेवक एवं संबंधित
ब्लाक का सूचना सहायक करेगा। इसी तरह शहरी क्षेत्रों मंे नगरपालिका, नगर परिषद एवं अन्य
राजकीय कार्यालयों मंे आधार नामांकन केन्द्र स्थापित करने के निर्देश दिए गए है। राजकीय
भवनांे मंे यथा कलेक्ट्रेट, जिला परिषद, नगर परिषद, नगरपालिका, पंचायत समिति, उपखंड, तहसील एवं उप तहसील इत्यादि राजकीय कार्यालयांे मंे शिफ्ट किया जाना है। जिला कलक्टर
नकाते ने बताया कि समस्त उपखंड अधिकारियांे को निर्देशित किया गया है कि जिले के समस्त
आधार नामांकन केन्द्रांे को राजकीय कार्यालयांे मंे संचालित किया जाना सुनिश्चित करने
के साथ समय-समय पर मोनेटरिंग करें। मोनेटरिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार
विभाग के कर्मचारी को उपयोग मंे लिया जा सकता है। इधर, सूचना एवं प्रौद्योगिकी
विभाग के उप निदेशक देवेन्द्र माथुर ने बताया कि ई-मित्र केन्द्रांे पर कंप्यूटराइज्ड
रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें। ई-मित्र पर संपादित किए जाने वाले कार्याें की रेट
लिस्ट संबंधित केन्द्र पर अंकित हैं, उसके अनुसार भुगतान करें।
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