बाड़मेर, 26 फरवरी। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग बाड़मेर के उप निदेशक डॉ. संजीव कुमार दास ने जिले के सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों को उनके अधीनस्थ कार्मिकों की लीगेसी राशि संबंधित के प्रान खाते में अपलोड नहीं होने की स्थिति में जीए55ए, एनपीएस पासबुक एवं कटौती विवरण सहित आवेदन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि कार्यालय बाड़मेर में भिजवाने को कहा है ताकि कार्मिको के रिकार्ड की जांच की जाकर लीगेसी राशि उनके प्रान खाते में अपलोड की जा सके।
उन्होने बताया कि लीगेसी अपलोड करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, इसमें पूर्व में अपलोड लीगेसी राशियों की जांच की जा रही है तथा अंतर राशि पाये जाने पर अपलोड करने की कार्यवाही की जा रही है। कई बार आहरण एवं वितरण अधिकारीयों द्वारा गलत एनपीएस खाता संख्या अंकित करने एवं एनपीएस खाता संख्या अंकित किए बिना कटौती करने एवं कवरिंग लिस्ट के साथ एनपीएस कटौती पत्र अप्राप्त होने के कारण उक्त कटौतियां संबंधित के प्रान खाते में स्थानान्तरित नहीं हो पाती है।
जीपीएफ कार्मिक 2012 का ओपनिंग बैलेंस जांच कर लेवें
उप निदेशक डॉ. दास बताया कि सामान्य प्रावधाई निधि योजना अंतर्गत अंशदाताओं के खातों का 2012 का ओपनिंग बैलेंस फ्रिज करने के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। उन्होनें जिले के जीपीएफ से जुड़े है कार्मिकों से अपील की है कि वे एसएसओ आईडी से लॉगिन कर 2012 का ओपनिंग बैलेंस चेक कर लेवे तथा उसकी सघन जांच कर लेंवे। उन्होने बताया कि किसी प्रकार का अंतर होने की स्थिति में पास बुक की सत्यापित प्रति जिसमें टीवी नम्बर अथवा भुगतान तिथि अंकित हो, को राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग बाड़मेर की मेल आईडी पर भिजवाये। उन्होनें कहा कि ओपनिंग बैलेंस चेक कर अपने आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अग्रेषित नहीं करने की स्थिति में फरवरी माह का वेतन पारित नहीं किया जा सकेगा।
परिपक्व राज्य बीमा पॉलिसियों के क्लेम भिजवाने के निर्देश
डॉ. संजीव कुमार दास ने बताया कि ऐसे कार्मिक जो 31 मार्च 2022 से पूर्व सेवानिवृत हो रहे है, जिनकी राज्य बीमा पॉलिसी परिपक्व हो चुकी है, उनके परिपक्वता क्लेम अतिशीघ्र भिजवाएं। उन्होनें बताया कि कार्मिक क्लेम फॉर्म अपने आहरण एवं वितरण अधिकारी के मार्फत भिजवाएं।
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